Constitution of India | भारत का संविधान: भारतीय संविधान, भारत का सर्वोच्च कानून है. संविधान उस ढांचे को तय करता है जो मौलिक राजनीतिक कोड, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों को तय करता है. साथ ही भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है. यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है. यह संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है (संसदीय सर्वोच्चता नहीं, क्योंकि इसे संसद के बजाय एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था) और संविधान सभा के लोगों द्वारा इसकी प्रस्तावना में एक घोषणा के साथ संविधान को अपनाया गया था. संसद संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती.
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Constitution of India: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और भारत का संविधान
भारत का संविधान, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ. संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में बदल दिया, और भारत गणराज्य बन गया. संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए, इसके निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 में ब्रिटिश संसद के पूर्व के कृत्यों को निरस्त कर दिया. भारत अपना संविधान दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है.
संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है, और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है. 1950 में बने संविधान की मूल कॉपी को संसद भवन में हीलियम से भरे केस में सेव करके रखा गया है. आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष” और “समाजवादी” जैसे शब्द जोड़े गए थे.
Constitution of India: Background
1928 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए लखनऊ में एक समिति बनाई गई, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है. अधिकांश औपनिवेशिक भारत 1857 से 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन था. 1947 से 1950 तक, भारत में अंग्रेजी कानून ही लागू रहे, क्योंकि भारत पर इन तीन वर्षों के लिए ब्रिटेन का प्रभुत्व था. लेकिन भारतीय संविधान बनने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया.
जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ तो भारत ब्रिटिश क्राउन के अंडर नहीं रहा और संविधान के साथ एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया. 26 नवंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 लागू हुए और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हो गए.
Constitution of India: Previous legislation
संविधान कई स्रोतों से तैयार किया गया था. भारत की जरूरतों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इसके निर्माताओं ने भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जैसे पिछले कानूनों की विशेषताओं को इसके शामिल किया. बाद में भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ने पूर्व संविधान सभा को दो भागों में विभाजित कर दिया. 1935 का संशोधन अधिनियम भी दो नवजात देशों के लिए संविधान बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. प्रत्येक नई विधानसभा के पास अलग-अलग राज्यों के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने और अधिनियमित करने की संप्रभु शक्ति थी.
Constitution of India: Constituent Assembly
संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसे प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया था. 389 सदस्यीय विधानसभा (भारत के विभाजन के बाद 299 तक कम हो गई) को 165 दिनों की अवधि में ग्यारह सत्रों वाले संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग तीन साल लगे. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर एक बुद्धिमान संवैधानिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारतीय संविधान का निर्माण किया. इसी वजह से डॉ अम्बेडकर को “भारतीय संविधान के पिता” का दर्जा प्राप्त है.
Timeline of formation of the Constitution of India
- 6 दिसंबर 1946: संविधान सभा का गठन (फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार).
- 9 दिसंबर 1946: पहली बैठक कांस्टीट्यूशन हॉल (अब संसद भवन का सेंट्रल हॉल) में हुई. संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति जेबी कृपलानी थे, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने. (अलग राज्य की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया)
- 11 दिसंबर 1946: विधानसभा ने राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष, एच. सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी. एन. राव को संवैधानिक कानूनी सलाहकार नियुक्त किया. शुरुआत में कुल 389 सदस्य थे, जो विभाजन के बाद घटकर 299 रह गए. 389 सदस्यों में से 292 सरकारी प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से और 93 रियासतों से थे.
- 13 दिसंबर 1946: जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ प्रस्तुत किया गया, संविधान के अंतर्निहित सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए. यह बाद में संविधान की प्रस्तावना बनी.
- 22 जनवरी 1947: उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया.
- 22 जुलाई 1947: राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया.
- 15 अगस्त 1947: भारत आजाद हुआ. भारत, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में विभाजित हो गया.
- 29 अगस्त 1947: भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी ने डॉ बी.आर. अम्बेडकर को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया. समिति के अन्य 6 सदस्य मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी अय्यंगार, खेतान और मित्तर थे.
- 16 जुलाई 1948: हरेंद्र कुमार मुखर्जी के साथ, वी. टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया.
- 26 नवंबर १1949: भारत का संविधान विधानसभा में पास हुआ और विधानसभा द्वारा अपनाया गया.
- 24 जनवरी 1950: संविधान सभा की अंतिम बैठक. संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और इसे 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूचियों, 22 भागों के साथ स्वीकार किया गया.
- 26 जनवरी 1950: संविधान लागू हुआ. इस प्रक्रिया को पूरा होने में ₹6.4 मिलियन के कुल खर्च के साथ-साथ 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे.
भारत के गणतंत्र बनने के बाद जीवी मावलंकर लोकसभा (संसद के निचले सदन) के पहले अध्यक्ष थे.
Constitution of India: Membership
बीआर अंबेडकर, संजय फाके, जवाहरलाल नेहरू, सी. राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल, कनैयालाल मानेकलाल मुंशी, गणेश वासुदेव मावलंकर, संदीपकुमार पटेल, अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नलिनी रंजन घोष और बलवंतराय मेहता प्रमुख शख्सियत थे. सभा में अनुसूचित वर्गों के 30 से अधिक प्रतिनिधि थे. फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, और पारसियों का प्रतिनिधित्व एच. पी. मोदी ने किया.
ईसाई सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी ने अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता की और गैर-एंग्लो-भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया. अरी बहादुर गुरुंग गोरखा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, बेनेगल नरसिंह राव, के.एम. मुंशी और गणेश मावलंकर जैसे न्यायाधीश विधानसभा के सदस्य थे. महिला सदस्यों में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अमृत कौर और विजया लक्ष्मी पंडित शामिल थीं. विधानसभा के पहले, दो दिवसीय अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे; राजेंद्र प्रसाद बाद में राष्ट्रपति चुने गए.
Constitution of India: Drafting
सर बेनेगल नरसिंह राव, एक सिविल सेवक, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश बने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष थे, को 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था. संविधान की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार, राव ने फरवरी 1948 में इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया. बीएन राउ के मसौदा में २४३ अनुच्छेद और १३ अनुसूचियाँ शामिल थीं.
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विधानसभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को बुलाया गया. प्रत्येक सदस्य ने संविधान की दो प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, एक हिंदी में और दूसरी अंग्रेजी में. मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ को शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया है, जिसमें बेहर राममनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं. इसके सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा थे. संविधान को देहरादून में प्रकाशित किया गया था और भारतीय सर्वेक्षण द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया गया था. मूल संविधान के निर्माण में लगभग पाँच वर्ष लगे. दो दिन बाद, 24 जनवरी 1950 को, यह भारत का कानून बन गया. संविधान सभा की अनुमानित लागत ₹6.3 करोड़ (मिलियन) थी. संविधान के अधिनियमित होने के बाद से इसमें 100 से अधिक संशोधन हुए हैं.
Constitution of India FAQs
भारत में कुल कितने संविधान हैं?
भारत के संविधान में 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं. अतिरिक्त लेख और भागों को बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से सम्मिलित किया गया है. भारतीय संविधान में भी 12 अनुसूचियां हैं. भारत के संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद के उद्देश्य और पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रत्येक भाग के सामने लिंक दिए गए हैं.
भारतीय संविधान के जनक कौन है?
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है. महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक घर का अधिग्रहण किया है जहां अम्बेडकर 1920 के दशक में एक छात्र के रूप में रहते थे.
भारत के तीसरे संविधान क्या हैं?
अनुच्छेद 3 (ड्राफ्ट अनुच्छेद 3) पर 17 नवंबर 1948, 18 नवंबर 1948 और 13 अक्टूबर 1949 को बहस हुई. इसने संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया.
सरल शब्दों में भारत का संविधान क्या है?
भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है.
11 मौलिक अधिकार क्या हैं?
मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और निजता का अधिकार हैं.
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