7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार ने आधिकारिक ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान से संबंधित नियमों में बदलाव किया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिवार के सदस्य अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के हकदार हैं, जिसकी राशि समय-समय पर संशोधित की जाती है. केंद्र सरकार ने आधिकारिक ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान से संबंधित नियमों में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को बड़ा तोहफा दिया है.
7th Pay Commission Latest News: सरकार ने कर्मचारी की मौत के बाद भुगतान के नियम
कर्मचारी की मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी, जीपीएफ बैलेंस और केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) राशि का भुगतान सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान किए गए नामांकन के अनुसार किया जाता है. लेकिन अनुग्रह मुआवजा परिवार के उस सदस्य को दिया जाता है जो सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के तहत असाधारण पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है, क्योंकि पहले नामांकित व्यक्ति के लिए प्रावधान मौजूद नहीं था.
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच की और निर्णय लिया कि सेवा के दौरान कर्मचारी द्वारा नामांकन करने वाले सदस्य या परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकता है. पेंशन और पेंशनभोगियों के विभाग द्वारा प्रकाशित एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी किसी को नामित करने में विफल रहता है, तो अनुग्रह राशि परिवार के सभी पात्र सदस्यों के बीच समान रूप से बांटी जाएगी.
कार्यालय ज्ञापन 30 सितंबर, 2021 को जारी किया गया था. मेमो जारी करने की तारीख को या उसके बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर नवीनतम निर्देशों का पालन किया जाएगा. कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तिथि से पूर्व शासकीय कर्मचारी की मृत्यु पर अनुग्रह राशि के भुगतान के प्रकरणों पर पूर्व के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.
7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बढ़ेगा वेतन
वहीं दूसरी ओर जीवित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. खबरों के अनुसार त्योहारी सीजन से पहले उनका एचआरए 3% तक बढ़ जाएगा. विशेष रूप से, एचआरए में बढ़ोतरी सरकार द्वारा 1 जुलाई से उनके महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि के बाद की जाएगी. सरकारी कर्मचारियों के लिए यह डबल बोनान्ज़ा का मौसम है क्योंकि उन्हें जल्द ही अपने हाउस रेंट अलाउंस में 3% की वृद्धि मिलने वाली है. एचआरए में यह बढ़ोतरी सरकार द्वारा 1 जुलाई से उनके महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि के बाद की जाएगी.
इससे पहले, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और महंगाई राहत (डीआर) को क्रमशः 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया था. इसके तुरंत बाद, केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए अगस्त 2021 से एचआरए को बढ़ाने का भी फैसला किया. हाल के आदेश में केंद्र ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए और एचआरए उनके मूल वेतन के आधार पर बढ़ाया जाए.
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यदि कोई सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार जाता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एचआरए में 3% की वृद्धि होगी, जब डीए मूल वेतन के 25% अंक को पार कर जाएगा. विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जब डीए 25% से अधिक हो जाएगा, तो एचआरए अपने आप संशोधित हो जाएगा. संशोधित एचआरए का भुगतान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महीने के मूल वेतन के साथ किया जाएगा.
इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारी भी उस शहर की श्रेणी के अनुसार एचआरए प्राप्त करते हैं जिसमें वे रहते हैं. ‘एक्स’ श्रेणी के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए, एचआरए को बढ़ाकर 27% कर दिया जाएगा. ‘वाई’ और ‘जेड’ श्रेणियों के निवासियों के लिए एचआरए क्रमशः 18% और 9% तक बढ़ाया जाएगा.
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर एक्स श्रेणी में आते हैं और 5 लाख से अधिक और पांच लाख से कम आबादी वाले स्थानों को क्रमशः वाई और जेड श्रेणी के शहरों में रखा जाता है.
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